
RGANews
न्यायाधीश ब्रजेशमणि त्रिपाठी की अदालत ने सुरेश शर्मा नगर के गोपेश्वर सिंह व आशा सिंह के चर्चित डबल मर्डर केस के आरोपी अंटी को जमानत पर रिहा करने से साफ इंकार कर दिया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी अंटी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी जहांआरा ने बताया कि सुरेश शर्मा नगर के उपहार अपार्टमेंट में गोपेश्वर सिंह और उनकी पत्नी आशा सिंह अकेले रहते थे। उनका इकलौता बेटा सौरभ सिंह फिनलैंड में रहता था। लुटेरों ने 16 मार्च 2015 को गोपेश्वर सिंह और उनकी पत्नी आशा सिंह की हत्या कर दी थी। मृतक गोपेश्वर सिंह के भतीजे सुरेंद्र सिंह ने थाना बारादरी में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ इस डबल मर्डर केस की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।