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पहली जून से सख्ती से लागू हो रहे आधार लिंक करने के नियम।
पहली जून से कर्मचारी भविष्य निधि के खातों का आधार लिंक नहीं होना नौकरीपेशा लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि आधार लिंक नहीं होने से नियोक्ता का हिस्सा रोका जा सकता है।सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की धारा 142 के तहत नए नियम लागू हो गए हैं
बरेली, पहली जून से कर्मचारी भविष्य निधि के खातों का आधार लिंक नहीं होना, नौकरीपेशा लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि आधार लिंक नहीं होने से नियोक्ता का हिस्सा रोका जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर ब्रजमोहन कांडपाल के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की धारा 142 के तहत नए नियम लागू हो गए हैं।
पहली जून से अगर कोई पीएफ खाता आधारकार्ड से लिंक नहीं है। या कहें कि यूएएन आधार नंबर के साथ सत्यापित नहीं है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। खाताधारक को नियोक्ता का हिस्सा नहीं मिल सकेगा। अकाउंट में कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही योगदान दिखाई देगा। बरेली के कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से करीब साढ़े छह लाख खाताधारक संबंद्ध हैं।
ऐसे करें लिंक : कर्मचारी भविष्य निधि पर यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से खाते में जाकर आधार लिंक के विकल्प को लिया जा सकता है। यह सुविधा खाताधारकों के लिए ऑनलाइन दी गई है।