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ठाकुर दलीप सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी।
नामधारी संप्रदाय के ठाकुर दलीप सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। वारंट मोहाली सीबीआइ कोर्ट ने जारी किए हैं। वह अदालत में पेश नहीं हो रहे और न ही अपना पता बता रहे हैं।
लुधियाना /श्री माछीवाड़ा साहिब (लुधियाना)। सीबीआइ अदालत मोहाली की स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमनदीप कंबोज ने नामधारी संप्रदाय से संबंधित ठाकुर दलीप सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। दरअसल नामधारी संप्रदाय की माता चंद कौर, सतगुरु उदय सिंह व संत जगतार सिंह को बम से उड़ाने की साजिश के मामले में चल रहे केस में वह अदालत में पेश नहीं हो रहे और न ही अपना पता बता रहे हैं।
सीबीआइ जांच में सामने आया कि 2015 में नामधारी संप्रदाय के सतगुरु उदय सिंह, माता चंद कौर और संत जगतार सिंह को हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के दौरान जालंधर में बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। इस मामले में ठाकुर दलीप सिंह सिर्फ 24 अगस्त, 2018 को जांच में शामिल हुए। उसके बाद भारत देश छोड़कर चले गए।
देश छोड़ने के लिए उन्होंने किसी भी एजेंसी से अनुमति नहीं ली और न ही इस का कोई रिकार्ड सामने आया है। वहीं ठाकुर दलीप सिंह के सेक्रेटरी नवतेज सिंह का कहना है कि ठाकुर दलीप सिंह अमेरिका में थे और कोरोना के कारण वहीं फंस गए। उन्होंने कहा कि डाक्टरों ने निर्देश दिए हैं कि वह हवाई यात्रा न करें। जब भी कारोना का प्रकोप कम होगा वे अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे।
बता दें, बाद में वर्ष 2016 में नामधारी समुदाय की गुरु माता चंद कौर की सोमवार को लुधियाना में हत्या हो गई थी। उनको नामधारियों के श्री भैेणी साहिब गुरुद्वारा में एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी थी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं थीं। इलाज के दौरान अपोलो अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। थाना कूमकलां (लुधियाना) की पुलिस ने मामला दर्ज किया था और पंजाब पुलिस जांच कर रही थी। बाद में सरकार ने जांच सीबीआइ को सौंपने का फैसला किया। सीबीआइ ने नौ जनवरी 2017 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।