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लखनऊ समेत आसपास के जनपदों में अधिकारी किसानों को फसल बीमा की जानकारी देंगे।
उप कृषि निदेशक डा.सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों को घर-घर जाकर बीमा के लाभ के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। किसान अपने दस्तावेजों के साथ किसी भी बैंक से संपर्क कर सकते है
लखनऊ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले सके इसके लिए अब कृषि अधिकारी किसानों के घर जाएंगे। इससे पहले एक जुलाई को लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बीमा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
उप कृषि निदेशक डा.सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों को घर-घर जाकर बीमा के लाभ के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। किसान अपने दस्तावेजों के साथ किसी भी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। धान व गेंहू का प्रति हेक्टेयर निर्धारित रकम का डेढ़ से दो फीसद फीसद प्रीमियम जमा करके लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को दोबारा बीमा कराने की जरूरत नहीं हैं। किसान नुकसान होने के दो दिन के अंदर टोलफ्री नंबर (18001030061) पर सूचना दे सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी जा सकती है। लखनऊ में 23259 किसानों ने बीमा कराया और इसके एवज में 1.57 करोड़ की प्रीमियम जमा हुआ। 8611 किसानों ने क्लेम किया और 4.78 करोड़ का भुगतान बीमा कंपनी को करना पड़ा। राजधानी में 2.29 लाख किसान हैं और और क्रेडिट 192,714 क्रेडिट कार्ड धारक हैं। सूबे में 1.16 करोड़ किसानों का पंजीयन होना है और अब तक करीब 1.9 करोड़ का पंजीयन हो चुका है। क्रेडिट कार्ड धारक को बीमा कराने का विकल्प देना होगा। पहले अपने आप किसान क्रेडिट कार्ड बनने से बीमित रकम कट जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा।
बीमा की प्रति हेक्टेयर राशि
- गेंहू-46,950
- मटर-19,862
- जौ-26,004
- मसूर-19,808
- सरसों-22,880
- उर्द-मूंग-24,453
- आलू-1,32826