अध्यक्ष के समक्ष उठेगा आयु सीमा का मुद्दा,फंसी है 245 एलटी ग्रेड चयनितों की नियुक्ति

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RGA न्यूज़

अभ्यर्थियों का आरोप है कि कोर्ट में आयोग के उचित पैरवी न करने से मामला लटका है।

भर्ती का विज्ञापन 15 मार्च 2018 को जारी करके नए सिरे से आवेदन लिया गया। इसके कारण 2016 में सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी 39 साल के थे उनकी उम्र 2018 में 41 वर्ष हो गई। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार कर दिया तो वह हाईकोर्ट चले गए।

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2018 पूरी कर ली है। भर्ती में शामिल 15 विषयों के अधिकतर चयनितों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। इसी परीक्षा से चयनित 245 अभ्यर्थी ऐसे हैैं, जो हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में तो शामिल हो गए, लेकिन अब नियुक्ति को लेकर आयु सीमा में उलझ गए हैैं। इसके चलते वह फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में हैैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कोर्ट में आयोग के उचित पैरवी न करने से मामला लटका है। चयन के बावजूद नौकरी से वंचित अभ्यर्थी मामले में उचित पैरवी करने की मांग को लेकर आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत से मिलेंगे।

सपा शासन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2016 में मेरिट के आधार पर 9300 पदों की एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों से आवेदन लिया गया, लेकिन 2017 में सूबे की सत्ता बदल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदों की संख्या बढ़ाकर 10,786 कर दी और उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती का जिम्मा दिया।

2018 में नए सिरे से लिया गया था आवेदन

भर्ती का विज्ञापन 15 मार्च, 2018 को जारी करके नए सिरे से आवेदन लिया गया। इसके कारण 2016 में सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी 39 साल के थे, उनकी उम्र 2018 में 41 वर्ष हो गई। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार कर दिया तो वह हाई कोर्ट चले गए। याचिका दाखिल करके बताया कि 2016 की भर्ती पर दोबारा आवेदन लेना अनुचित है। वे एक बार इस भर्ती में आवेदन कर चुके हैं। कोर्ट ने आयोग को उनका आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया। उस समय अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार हो गया। परीक्षा में बैठने के बाद उनका चयन भी हो गया, लेकिन अब आयु सीमा तय मानक से अधिक होने के कारण नियुक्ति फंसी है।

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