बरगाड़ी बेअदबी मामले में गिरफ्तार 6 डेरा प्रेमियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश

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RGAन्यूज़

बेअदबी मामले में गिरफ्तार डेरा सच्चा सौदा सिरसा के 6 अनुयायियों के खिलाफ अदालत में चालान किया गया है।

एसआईटी ने पावन स्वरूप की बेअदबी की घटना में दर्ज एफआईआर नंबर 128 में चालान पेश किया है। हालांकि विवादित पोस्टर के मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 117 का चालान हाई कोर्ट में शुक्रवार को ही जारी हुए एक आदेश के चलते रोक दिया गया है।

 साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले से सम्बंधित तीन घटनाओं की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने पावन स्वरूप की बेअदबी करने की घटना में न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा सिरसा के छह अनुयायियों के खिलाफ जेएमआईसी की अदालत में चालान पेश कर दिया। उधर, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने बेअदबी की घटना से ही जुड़ी पंजाब गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब के बाहर विवादित पोस्टर लगाने की घटना में चालान पेश करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

साल 2015 के दौरान बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित तीन घटनाएं सामने आई थी। तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार ने इन तीनों की घटनाओं की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। लंबी जांच के बाद सीबीआइ के क्लोजर रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद पैदा हुए विवाद के बाद लंबी कानूनी दांवपेच के चलते ही इसी साल यह केस दोबारा पंजाब पुलिस के पास आया। इसकी पड़ताल आईजी बार्डर रेंज एसपीएस परमार की अध्यक्षता वाली एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने 12 अक्टूबर, 2015 को बरगाड़ी में पावन स्वरूप की बेअदबी करने की घटना में डेरा सिरसा के छह अनुयायियों सुखजिंदर सिंह सन्नी, शक्ति सिंह, रणजीत सिंह भोला, बलजीत सिंह, निशान सिंह व प्रदीप सिंह को गिरफ्तार किया और इनमें से चार अनुयायियों को 24 सितंबर 2015 को बुर्ज जवाहर सिंह वाला में विवादित पोस्टर लगाने की घटना में भी नामजद किय

विवादित पोस्टर मामले में चालान पेश करने पर रोक

एसआईटी ने इन दोनों घटनाओं में ही शुक्रवार को चालान पेश करना चाहती है लेकिन शुक्रवार को ही उच्च न्यायालय में एक आरोपित सुखजिंदर सिंह सन्नी की याचिका के आधार पर विवादित पोस्टर के मामले में चालान पेश करने पर अंतरिम रोक लगा दी। आरोपी सुखजिंदर सिंह सन्नी ने एसआईटी द्वारा उसके दोबारा से लिखाई के नमूने हासिल करने पर ऐतराज जताया है। चूंकि सीबीआई उसकी लिखाई के नमूने लेकर पहले ही जांच करवा चुकी थी जिसमें उसे क्लीन चिट मिल गई थी। मालूम होकि नवगठित एसआईटी ने बरगाड़ी बेअदबी से जुड़ी तीनों घटनाओं में पहला चालान पेश किया है।

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