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कमलेश सिंह मूलरूप से हंडिया का निवासी है। कुछ साल पहले उसने झूंसी में मकान बनवाया और वहीं रहने लगा था। वह सीडब्ल्यूसी का अध्यक्ष था। उसके खिलाफ कौशांबी की रहने वाली एक महिला ने कई माह पहले कोतवाली थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा
मुकदमे की विवेचना पूरी होने के बाद कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही की।
प्रयागराज, । दुष्कर्म के आरोपित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के पूर्व अध्यक्ष कमलेश सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। मुकदमे की विवेचना पूरी होने के बाद कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही की। अब उसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। इससे पहले 12 नवंबर को पुलिस ने कमलेश सिंह यादव को गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
कौशांबी की महिला को मदद मांगने पर फंसाया ज
कमलेश सिंह मूलरूप से हंडिया का निवासी है। कुछ साल पहले उसने झूंसी में मकान बनवाया और वहीं रहने लगा था। वह सीडब्ल्यूसी का अध्यक्ष था। उसके खिलाफ कौशांबी की रहने वाली एक महिला ने कई माह पहले कोतवाली थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि महिला का अपने पति के बीच झगड़ा चल रहा था।
छह साल की बेटी को उसका पति अपने पास लेकर चला गया था। बेटी को अपने पास रखने के लिए शिकायत लेकर सीडब्ल्यूसी कार्यालय पहुंची था। वहां पर तत्कालीन अध्यक्ष कमलेश सिंह कमलेश सिंह से मुलाकात हुई। उसने न्याय दिलाने का आश्वासन देकर कई अलग-अलग जगह पर महिला से दुष्कर्म किया। फिलहाल इंस्पेक्टर कोतवाली नरेंद्र प्रसाद का कहना है कि आरोपित कमलेश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है।
प्रयागराज : जिला न्यायालय ने भाजपा नेता पर गोली मारकर जानलेवा हमला करने के आरोपित अतुल कुमार द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है l अपर जिला जज विकास श्रीवास्तव ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। आठ नवंबर 2021 को फाफामऊ थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। वादी राजकुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने घर में था। उसका पुत्र अजय शर्मा शौच क्रिया के लिए घर से निकल कर सड़क पर गया, तभी आरोपितों ने गोली मारकर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।