कोर्ट ने कहा- पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को सुरक्षित अदालत लाएं और ले जाएं, न हो अभद्रता

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आत्मदाह से मौत मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को सुरक्षित तरीके से अदालत लाने और ले जाने का निर्देश दिया गया है। जिला जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहाकि जेल से अदालत लाने और वापस ले जाते समय बंदी वाहन में अमिताभ के साथ कोई दुर्व्यहार न 

कोर्ट ने पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को सुरक्षित तरीके से अदालत लाने और ले जाने को कहा।

लखनऊ,।  घोषी से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके गवाह की आत्मदाह से हुई मौत के मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को सुरक्षित तरीके से अदालत लाने और ले जाने का निर्देश दिया गया है। जिला जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहा है कि जेल से अदालत लाने और वापस ले जाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि बंदी वाहन में पूर्व आइपीएस अमिताभ के साथ कोई दुर्व्यहार न हो। उन्होंने इसके साथ ही अमिताभ की एक अन्य अर्जी व आरोप विरचन पर सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की ह

गुरुवार को अमिताभ ठाकुर जेल से अदालत में हाजिर थे। उन्होंने पहली अर्जी में कहा था कि उनकी जान को खतरा है। जेल से अदालत लाने और वापस ले जाते समय बंदी वाहन में उनके साथ अभद्रता होती है। दूसरी अर्जी में अभियोजन से उन इलेक्ट्रानिक प्रपत्रों को मुहैया कराने की मांग की है, जिसकी बिना पर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जबकि तीसरी अर्जी में कहा था कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उनके पास ठोस सबूत हैं, लेकिन वह उनके लैपटाप व मोबाइल फोन में हैं। लिहाजा यह भी उन्हें मुहैया 

अभियोजन की ओर से उनकी इस अर्जी का विरोध किया गया। कहा गया कि अभी यह मामला आरोप तय होने के मुकाम पर है। लिहाजा अभी इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है। 27 अगस्त को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

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