दस साल बाद पीड़ित को मिला इंसाफ, अदालत ने आरोपी पिता पुत्रों को सुनाई 4 साल की सजा, और 18 हजार रुपये का जुर्माना

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RGAन्यूज़ संवाददाता मुदित प्रताप सिंह

जनपद बरेली शीशगढ़ _कस्बा निवासी पीड़ित को 10 साल बाद मिला इंसाफ, अदालत ने आरोपी पिता पुत्रों को सुनाई 4 साल की सजा और 18 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले पर जताई खुशी,                            

जानकारी के अनुसार शीशगढ़ कस्बे के निवासी कफील अहमद पर जान लेवा हमले के मामले में अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई 4 साल की सजा व 18 हजार रुपये का जुर्माना, लंबी पैरबी के चलते 10 साल बाद मिला पीड़ित को (इंसाफ) न्याय  पीड़ित परिवार ने अदालत की सहारना करते हुए परिजनों ने मनाई खुशी, 

पीड़ित/वादी कफील अहमद निवासी मोहल्ला अगवाड़ा ने बताया कि 3 अप्रैल 2012 की शाम 6 बजे दुकान से घर जाते समय  3 लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था,  गम्भीर रूप से घायल हुए कफील अहमद को परिजनों ने बरेली अस्पताल में भर्ती कराया था। जिसके बाद कफील की तहरीर पर थाना शीशगढ़ में कमरुल हक़, नजरुल हक़  व पिता वहाजूल हक़ के खिलाफ आई पी सी की धारा 307/506/325 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी नजरुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जो लगभग ढाई वर्ष बाद जमानत पर जेल से रिहा हुआ था, और कमरुल व वहाजूल  लगभग 8 दिन जेल में बंद रहने के बाद रिहा हो गए थे। जिसमें सरकारी वकील  तेजपाल सिंह राघव ने 11 गवाह पेश किए थे। आज कोर्ट में वहस हुई थी जिसमें अपर सेशन जज  हरिप्रसाद ने तीनो अभियुक्तों को  4 साल का कठोर कारावास व 18000 रुपये का जुर्माना बोल कर उन्हें जेल भिजवा दिया। आरोपियो की कठोर कारावास की सूचना पर उनके परिवार में मातम छा गया। जबकि पीड़ित पक्ष को अदालत के द्वारा इस न्याय पूर्ण फैसला सुनाए जाने पर 10 साल बाद पीड़ित को न्याय मिलने पर परिजनों ने खशी खुसी जाहिर की है।                      

बरेली से संवाददाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट

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