

RGAन्यूज़ संवाददाता हरियाणा गुरुग्राम
गुरुग्राम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एमसीजी द्वारा अंतरिम राहत के रूप में महिला को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। फैसले में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है।
गुरुग्राम, एजेंसी। पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इनमें आवारा कुत्तों के साथ पालतु कुत्ते भी शामिल हैं। दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो रोजाना हजारों कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं।
पीड़ित को मिलेगा 2 लाख रुपये का हर्जाना
इस बीच दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) को एक महिला को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो डोगो (अर्जेंटीना नस्ल के पालतू कुत्ते) के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
यह पूरा मामला अगस्त महीने का है और पूरा वाकया गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके का है। महिला अपनी भाभी के साथ काम पर जा रही थी। इसी दौरान एक पालतु कुत्ते ने उसे काट लिया। इसके बाद महिला को इलाज के लिए सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर करना पड़ा। इसको लेकर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।
फोरम ने दिया आदेश, तीन महीन के अंदर बनाए नीति
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को जुर्माने का आदेश देने साथ ही आगामी तीन माह के भीतर पालतू कुत्तों के लिए नीति बनाने का भी आदेश दिया है। अपने फैसले में फोरम ने यह भी कहा कि यदि गुरुग्राम नगर निगम चाहे तो मुआवजे की राशि कुत्ते के मालिक से वसूल की जा सकती है।
खतरनाक कुत्तों को पालने वालों के लाइसेंस होंगे रद
गुरुग्राम जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि इन कुत्तों को रखने का लाइसेंस रद कर दिया जाए और पशुओं को हिरासत में ले लिया जाए।
ये हैं प्रतिबंधित
- अमेरिकन पिट-बुल टेरियर्स
- डोगो अर्जेंटीनो
- रॉटवीलर
- नीपोलिटन मास्टिफ
- बोअरबेल
- प्रेसा कैनारियो
- वुल्फ डॉग
- बैंडोग
- अमेरिकन बुलडॉग
- फिला ब्रासीलेरो
- केन कोरो