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गुरुग्राम संवाददाता
गुरुग्राम के शिवाजी नगर थाना प्रभारी को खुद के खिलाफ ही खुद के थाने में एफआईआर दर्ज करनी होगी। इस संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहिनी की अदालत ने थाना प्रभारी को आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत ने मामला दर्ज कर थाना प्रभारी से 20 फरवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है। अदालत ने यह कार्रवाई हरियाणा में वाहनों पर नंबर प्लेट लगा रही एजेंसी लिंक उत्सव द्वारा वाहन मालिकों से अवैध वसूली करने के मामले में दिया है। इसमें अदालत ने एसएचओ के अलावा लिंक उत्सव के निदेशकों और कर्मचारियों के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज करने को कहा है।
आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एक सप्ताह पहले मौखिक आदेश पारित कर दिया था। लेकिन अभी तक लिखित आदेश पुलिस को जारी नहीं हुए थे। गुरुवार को अदालत ने शिवाजी नगर थाना प्रभारी के नाम से लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि लिंक उत्सव कंपनी वाहन मालिकों से सरकार द्वारा निर्धारित फीस से ज्यादा वसूल कर रही है। इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने एसडीएम को शिकायत दी थी। एसडीएम की जांच में मामले की पुष्टि हुई। इसके बाद रमेश यादव ने एसडीएम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिवाजी नगर थाना पुलिस में लिंक उत्सव कंपनी के खिलाफ शिकायत दी। लेकिन निर्धारित समय तक पुलिस ने न तो मामला दर्ज किया और ना ही खारिज किया। ऐसे में रमेश यादव पुलिस पर कंपनी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अदालत चले गए थे।
अदालत ने उनके मामले की सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी को छह आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करने को कहा है। इन आरोपियों में खुद थाना प्रभारी का नाम पांचवें स्थान पर है। उधर, शिवाजी नगर थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें अभी तक अदालत का आदेश नहीं मिला है।