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पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी-मेहुल चोक्सी के द्वारा किए गए 11400 करोड़ के घोटाले के बाद सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की ओर से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाजइजरी के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंक में तैनात मैनेजरियल और क्लेरिकल स्टाफ तीन और पांच साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं रह सकेंगे। यह अवधि पूरी होने पर उनका तुरंत तबादला कर दिया जाए। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2017 को जिनका यह समय पूरा हो चुका है, उन्हें जल्द से जल्द दूसरी जगह के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए। इतना ही नहीं सीवीसी ने कहा कि कार्रवाई करते हुए बैंक की तरफ से तुरंत अवगत भी कराया जाए।

मालूम हो कि तबादला नीति के तहत बैंक में यही नियम फालो किया जाता है, मगर प्रबंधन व स्टाफ की शिथिलता और नियमों की अनदेखी के चलते तमाम अधिकारी तय समय से ज्यादा एक ही ब्रांच में या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में घूमते रहते हैं। या अपने रसूख के चलते वे एक ही जगह जमे रहते हैं। घोटाले के बाद इसी को देखते हुए तबादला नीति का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। साथ ही आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के बाद अवगत कराने को भी कहा गया है। बैंक सूत्रों की माने तो ट्रांसफर के लिए ऐसा स्टाफ न के बराबर है। पीएनबी के सर्किल हेड एसके दास ने बताया कि सीवीसी की गाइड लाइन फालो की जा रही है। उसके मुताबिक उनके सर्किल में कोई ओवर ड्यू ट्रांसफर नहीं है। यह डाटा निल है।
वहीं बैंक यूनियंस के पदाधिकारियों का कहना है कि सीवीसी के दबाव में तबादला नीति के विरुद्ध ट्रांसफर किए गए तो इसका हर स्तर पर जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
पीएनबी घोटालाः अब बैंक कर्मियों के होंगे तबादले
Feb
21
2018
By Praveen Upadhayay
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