शहनाई बजेगी बाद में पहले देना होगा टैक्स

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RGA News

बारात घरों पर शहनाई की धुन आप डर-डर कर सुनाई देगी। ऐसे बरातघर जिनके पास नक्शा नहीं है उनमें शहनाई बजने के लिए प्राधिकरण से प्रमाण पत्र लेना होगा। जी हां बरेली विकास प्राधिकरण ने बारात घरों के लिए नई कंडीशन लागू कर दी हैं। 83 बारात घरों को पहले फेज में नोटिस जारी कर प्राधिकरण ने कंपाउंड कराने को कहा है। बीडीए ने इस कंडीशन में बारातघरोंं के संचालकों के सामने कुछ नई शर्तें भी रखी हैं। जो नियम का पालन करते हैं ठीक वरना बारात घर पर शहनाई नहीं बजने दी जाएगी।

कंपाउंडिंग कराने वालों को राहत मिलेगी और ना कराने वालों के भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के इस नए फरमान से बारातघर संचालकों में हड़कंप मचा है। सोमवार से सीलिंग की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरु कर देगा। बीडीए सचिव सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बारात घर संचालकों को पहले ही नोटिस देकर सूचित कर दिया गया था। जिन्होंने कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें छोड़कर बाकी पर कार्रवाई की जाएगी

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