दुकानदार या बैंक आपका सिक्का लेने से इन्कार करें तो बुलाएं पुलिस

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 RGA News, वाराणसी

आप बाजार में खरीदारी करने गए हों या बैंक में पैसा जमा करने और आप के सिक्के कोई लेने को तैयार न हो तो घबराएं नहीं। बहस करने की जगह तत्काल पुलिस की मदद लें।...

वाराणसी:- आप बाजार में खरीदारी करने गए हों या बैंक में पैसा जमा करने और आप के सिक्के कोई लेने को तैयार न हो तो घबराएं नहीं। बहस करने की जगह तत्काल पुलिस की मदद लें। पुलिस आप की मदद करेगी। सिक्के नहीं लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह कहना है जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह का। वह शनिवार को राइफल क्लब के सभागार में उद्योग बंधुओं की बैठक में बोल रहे थे।

वैसे भी सिक्का नहीं लेना आरबीआइ के निर्देशों को न मानने की श्रेणी में आता है जो राष्ट्रद्रोह है। एसएसपी आनंद कुलकर्णी का कहना है कि सिक्का न लेना शांति भंग की श्रेणी में भी आ सकता है। 100 नंबर पर डायल करने के बाद भी कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचता तो पास के थाने में जाइए। पुलिस सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेगी।

आप का सिक्का यदि दुकानदार व बैंक नहीं लेता है तो तत्काल 100 नंबर पर डायल करें। पुलिस मदद करेगी। - सुरेंद्र सिंह, डीएम

- सभी सिक्के मान्य हैं। किसी के द्वारा सिक्के नहीं लेने पर तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें पुलिस कार्रवाई करेगी। - मिथिलेश कुमार, एलडीएम

आरबीआई के अनुसार : अभी तक बाजार में 14 तरीके के 10 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं। ये सभी सिक्के कानूनी रूप से वैध हैं। सिर्फ जनता और कारोबारी ही नहीं, बैंकों को भी लेन-देन के लिए इन्हें स्वीकार करना होगा।

आरबीआई के अनुसार : सिक्कों को लेने में जो भी तय मानदण्डों का उल्लंघन करते हैं उन पर आइपीसी की धारा 498 ए से लेकर 489 ई के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

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