लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति में आरक्षण को सरकार राजी 

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RGA News, नैनीताल उत्तराखंड

हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों की सहायक इंजीनियर के अनुमन्य कोटे के अनुसार एससी अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। ..

नैनीताल:- हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों की सहायक इंजीनियर के अनुमन्य  कोटे के अनुसार एससी अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल लोनिवि में सहायक अभियंता के पदों पर पदोन्नति नहीं कर रही है, यदि भविष्य में करेगी तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कोर्ट ने इस याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

हल्द्वानी निवासी विनोद कुमार व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वह लोनिवि में प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पद पर कार्यरत हैं। कहा कि सरकार लोनिवि में सहायक अभियंता के पदों पर पदोन्नति करने जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई में सरकार की ओर से अनुसूचित जाति को प्रदत्त 19 फीसद आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता द्वारा बताया गया फिलहाल राज्य सरकार असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों पर पदोन्नति नहीं कर रही है, लेकिन जब भी पदोन्नति की कार्रवाई होगी तो उसमें सरकार की ओर से एससी को अनुमन्य आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

 

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