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RGA न्यूज नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट राजधानी में अवैध निर्माणों पर सख्त हो रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भवन बाईलॉज के अनुरूप नहीं पाई गई 1797 अनाधिकृत कालोनियों में आगे कोई भी निर्माण नहीं होगा। कोर्ट ने प्राधिकारियों से अवैध निर्माण वाली ऐसी कालोनियों को नियमित करने की मंशा के बारे में काफी सवाल किए और मास्टर प्लान में संशोधन करने पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि राजधानी में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हो सकता जहां कानून का शासन नहीं हो। इसके साथ ही कोर्ट ने केन्द्र को अनाधिकृत निर्माणों से संबंधित कानूनों को लागू करने की व्यवस्था की निगरानी के लिए तत्काल विशेष कार्य बल गठित करने का निर्देश दि। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों, सार्वजनिक सड़कों और पैदल यात्रियों के निमित्त इलाकों से अतिक्रमण हटाया जाए।
जस्टिस मदन बी लोकूर और दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित संशोधनों पर लगाई गई रोक हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया। पीठ ने सरकार को वर्ष 2000 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूजल के स्तर की स्थिति और इसका विवरण पेश करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि किसी भी अनधिकृत कालोनी में और सार्वजनिक भूमि पर अब और कोई निर्माण नहीं होना चाहिए।