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RGA न्यूज़ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद
28 जून 2014 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे अपने घर से मुहम्मद इमरान दुकान जा रहा था। तभी रास्ते में दीवान के बाजार में अरशद और शहजाद ने उसे पीटना शुरू कर दिया। ...
मुरादाबाद:-पीतल मजदूर की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नाहर सिंह त्यागी ने बताया कि नागफनी थाना क्षेत्र के चौकी हसन खां मुहल्ला निवासी मुहम्मद इमरान पीतल गलाने का काम करता था।
दीवान का बाजार में जिस दुकान पर वह काम करता था, उस दुकान से काम छोडऩे के लिए उसके दोस्त अरशद उर्फ असदुल्ला व शहजाद उर्फ जोकर दबाव बना रहे थे। लेकिन, इमरान दुकान से काम छोडऩे को तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर तीनों में आपस में कहासुनी हो गई। इस दौरान अरशद ने पहले से मौजूद चाकू से कई वार इमरान के सीने पर कर दिए। वह लहुलुहान हालत में वहीं पर गिर पड़ा। आस-पास मौजूद लोगों ने घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इमरान को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक के छोटे भाई गुफरान ने दोनों आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। बुधवार को एडीजे दस इंतेखाब आलम ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी अरशद उर्फ असदुल्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माने की 55 हजार रुपये की धनराशि से आधी रकम मृतक के भाई को देने का आदेश दिया है।