काला धन या बेनामी लेनदेन की जानकारी दें, आयकर विभाग से 5 करोड़ पाएं

Raj Bahadur's picture

 

 संपत्तियों पर शिकंजा कसने के मकसद से आयकर विभाग ने कुछ नए कदम उठाए हैं। जिसके बाद बेनामी लेनदेन या काले धन से संबंधित खास सूचना देनेवालों को आयकर विभाग एक करोड़ रूपये ईनाम के तौर पर दे सकता है। जबकि, पैसा देश से बाहर रखने वालों के खिलाफ जानकारी देने पर यह ईनाम 5 करोड़ रूपये रखी गई है।

इनकम टैक्स इन्फॉर्मेन्ट्स रिवॉर्ड स्कीम में भी संशोधन किया गया है जिसमें आयकर पर टैक्स चोरी या भारत में संपत्ति पर टैक्स बचाने के खिलाफ खास सूचना देनेवालों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत 50 लाख रूपये ईनाम के रूप में मिल सकता है।
 
सीबीडीटी ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की है कि बेनामी ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेन्ट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के अंतर्गत विदेशी समेत कोई भी व्यक्ति ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर्स को बेनामी लेनदेन या कालेधन के बारे में बता सकता है, जिन पर बेनामी ट्रांजेक्शंस (प्रोहिबिशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2016 के अंतर्गत कार्रवाई बनती हो।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) का कहना है कि इस रिवॉर्ड स्कीम का मकसद आयकर विभाग को बेनामी संपत्ति या लेनदेन या फिर ऐसी संपत्तियों से कमाई करनेवाले निवेशक और उसके मालिकों के बारे में सूचना देनेवालों को प्रोत्साहित करना है।   

News Category: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.