अयोध्या में विवादित क्षेत्र को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को PIL दायर

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RGANews

 

 हाईकोर्ट ने अयोध्या में रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादित स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता को इस बारे में केंद्र के पास एक ज्ञापन देने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की सदस्यता वाली बैंच ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया। इसके बजाय इसने याचिकाकर्ता एवं वकील अनु मेहता को इस बारे में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को एक ज्ञापन देने को कहा।

बैंच ने कहा कि केंद्र ज्ञापन पर विचार कर सकता है और तीन महीने के अंदर कोई फैसला कर सकता है।

गौरतलब है कि जनहित याचिका (पीआईएल) के जरिये सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि विवादित स्थल और स्मारक को प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत अधिसूचित एवं अधिग्रहित किया जाए तथा इसे एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए।

इसने विवादित स्थल के संरक्षण के लिए और स्मारकों 'प्राचीन मंदिर एवं मस्जिद' का संरक्षण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु केंद्र को निर्देश देने की भी मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि यदि मूल ढांचे से वृहद ढांचे (उस स्थान पर मौजूद समूचा ढांचा) को अलग करने की जरूरत है तो दोनों स्मारकों की पवित्रता को कायम रखा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विवादित स्थल पुरातात्विक महत्व का है और इसमें प्राचीन स्मारक और प्राचीन वस्तुएं हैं, जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं।  

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