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RGA न्यूज़ मुरादाबाद संवाददाता
मुरादाबाद :- Indian Railways Cashless Fine। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर अब कैशलेस जुर्माना देना पड़ेगा। टिकट का विस्तार कराने या बर्थ लेने के लिए भी एटीएम कार्ड के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा। रेल प्रशासन इस सेवा को शुरू करने के लिए टीटीई को प्वाइंट आफ सेल्स (पीओएस) मशीन उपलब्ध करा रहा है। मुरादाबाद रेल मंडल में अभी तक 157 टीटीई को पीओएस मशीन उपलब्ध करा दी गई है।
रेल प्रशासन का डिजिटल भुगतान पर काफी जोर है। बुकिंग काउंटर से रिजर्वेशन टिकट, जनरल टिकट खरीदने पर कैशलेस भुगतान की व्यवस्था है। पार्सल से माल बुक कराने पर भी कैशलेस किराया देने की व्यवस्था है। लेकिन ट्रेनों में चेकिंग के दौरान बिना टिकट पकड़े जाने पर जुर्माना देने, टिकट का विस्तार कराने या बर्थ आवंटित करने के लिए अतिरिक्त किराया देने पर यात्रियों को नकद भुगतान करना पड़ता है। कई बार यात्रियों के पास जुर्माना देने या किराया देने के लिए नकद रुपये नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में यात्री और चेकिंग करने वाले टीटीई को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जुर्माना या किराया लेने पर टीटीई की ओर से मैनुअल सिस्टम से रसीद बनाकर यात्रियों को दी जाती है। इसे देखते हुए रेल प्रशासन कैशलेस जुर्माना देने की व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए सभी टीटीई को प्वाइंट आफ सेल्स (पीओएस) मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। यह मोबाइल नेटवर्क सिस्टम से संचालित होगी। यात्री जुर्माना व किराया का भुगतान एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। इस व्यवस्था सेे टीटीई को मैनुअल रसीद भी नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि पीओएस मशीन रसीद प्रिंट कर यात्रियों को उपलब्ध करा देगी।
मुरादाबाद रेल मंडल में 157 टीटीई को पीओएस मशीन उपलब्ध कराई गई है। रेल प्रशासन द्वारा जुर्माना वसूली करने या टिकट बनाने को लेकर टीटीई को शीघ्र प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कैशलेस जुर्माना लिया जाएगा। हालांकि इस सिस्टम के शुरू होने के बाद नकद जुर्माना लेने की व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी। जो यात्री नकद रुपये देकर जुर्मानेे का भुगतान करना चाहेेंंगे, टीटीई जुर्माना लेकर उन्हें मैनुअल रसीद बनाकर दे देगा। सहायक वाणिज्य प्रबंधक नरेश सिंह ने बताया कि कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए टीटीई को पीओएस मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। शीघ्र ही टीटीई को इसका प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद टीटीई कैशलेस जुर्माना आदि वसलेंंगे।