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RGA न्यूज़ मुरादाबाद ब्यूरो चीफ
मुरादाबाद:- Dhruv kidnapping case। मझोला थानाक्षेत्र के लाइनपार रामलीला मैदान के पास से सात अगस्त को पांच वर्षीय ध्रुव का अपहरण हो गया था। इस मामले में पुलिस ने बच्चे की मां और उसके प्रेमी के साथ एक वाहन चालक को भी जेल भेजा था। इसमें दो आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। वहीं अब आरोपितों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले में नया मोड़ उस समय आ गया था,जब मुकदमा वादी बच्चे के पिता ने इस पूरी घटना से मुकरने के बाद मुकदमा वापसी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस की मजबूत केस डायरी के चलते इस मामले में आरोपितों को कोई राहत नहीं मिल सकी।
मझोला थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान निवासी गौरव कुमार फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं। उनके पांच वर्षीय बेटे ध्रुव का सात अगस्त को अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए सर्विलांस की मदद से अगले ही दिन बच्चे को गाजियाबाद के कौशांबी बस स्टॉप से बरामद कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में बच्चे की मां शिखा और उसके आशिक अशफाक व वाहन चालक इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए कहा था कि आरोपित शिखा ने अपने प्रेमी अशफाक के साथ घर बसाने के लिए बेटे के अपहरण की साजिश रची थी। आरोपित अशफाक ने इंटरनेट कॉल करके बच्चे के पिता गौरव से 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट से वाहन चालक इमरान का नाम अपहरण की धाराओं से हटा दिया है। वहीं मुख्य आरोपितों में बच्चे की मां और उसके प्रेमी के नाम को शामिल किया। वाहन चालक पर लगीं गंभीर धाराएं हटने के बाद उसे स्थानीय अदालत से ही जमानत मिल जाएगी। जबकि मुख्य आरोपितों ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।