सुप्रीम कोर्ट ने जजों को योर ऑनर कहने पर आपत्ति जताई, सीजेआई ने कहा- गलत शब्दों का इस्तेमाल न करो

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कानून के छात्र द्वारा माफी मांगने पर सीजेआई ने कहा- गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करो।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कानून के छात्र द्वारा जजों को योर ऑनर कह कर संबोधित करने पर आपत्ति जताई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा आपको जिस शब्द का प्रयाग करना हो करो लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करो।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कानून के छात्र द्वारा जजों को 'योर ऑनर' कह कर संबोधित करने पर आपत्ति जताई। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन की पीठ ने एक मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए कानून के छात्र से कहा, 'जब आप हमें 'योर ऑनर' कहते हैं तो आपके दिमाग में या तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट होता है या मजिस्ट्रेट, लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं हैं।'

कानून के छात्र द्वारा माफी म पर सीजेआई ने कहा- गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करो

इस पर छात्र ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा कि वह 'मी लॉर्ड' कहकर संबोधित करेगा। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, आपको जिस शब्द का प्रयाग करना हो करो, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करो। बाद में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह इस मामले को अच्छी तरह से पढ़कर आए और मामले को चार हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी 2016 के प्री-यूनिवर्सिटी प्रश्नपत्र लीक मामले में आरोपित को जमानत देने के कर्नाटक हाई कोर्ट ने के आदेश पर रोक लगाते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें शिक्षा प्रणाली को विकृत किया जा रहा है। हम शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने वालों को संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती 

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन की पीठ ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। राज्य सरकार ने पिछले साल आरोपित को जमानत देने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

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