Post Office की इन बचत योजनाओं में मिलता है आयकर का लाभ, जानिए इनके बारे में

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These Post Office Saving Schemes Offer Income Tax Benefits

पांच साल के जमा खाते में 6.7 फीसद का रिटर्न मिलता है और यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के लाभ के लिए छूट प्राप्त करने के योग्य है। ब्याज सालाना देय होता है लेकिन इसकी गणना तिमाही के हिसाब से की जाती है

नई दिल्ली। इंडिया पोस्ट की कई बचत योजनाओं में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आयकर लाभ मिलता है। इन योजनाओं में निवेश करके आप कर योग्य आय से एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। 

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए एकमुश्त पैसा जमा कर सकता है और गारंटी रिटर्न और ब्याज भुगतान की पसंद जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। एक साल, दो साल और तीन साल की मैच्योरिटी अवधि की जमा राशि पर 5.5 फीसद की दर से ब्याज मिलता है। पांच साल के जमा खाते में 6.7 फीसद का रिटर्न मिलता है और यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के लाभ के लिए छूट प्राप्त करने के योग्य है। ब्याज सालाना देय होता है लेकिन इसकी गणना तिमाही के हिसाब से की जाती है।

सार्वजनिक भविष्य निधि योजना: पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) एक रिटायरमेंट प्लानिंग-फोकस्ड इंस्ट्रूमेंट है। यह खाता टैक्स की स्थिति की 'छूट, छूट, छूट' (EEE) श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि रिटर्न, मैच्योरिटी राशि और ब्याज आय को आयकर से छूट प्राप्त है। यह योजना प्रति वर्ष 7.1 फीसद  की ब्याज दर से ब्याज देती है, जो वार्षिक रूप से मिश्रित होती है।

राष्ट्रीय बचत पत्र: राष्ट्रीय बचत पत्र या NSC प्रति वर्ष 6.8 फीसद  की ब्याज दर देता है। यह ब्याज सालाना मैच्योर होता है लेकिन मैच्योरिटी पर देय होता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में जमा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) एक निवेश एवेन्यू के रूप में कार्य करती है और रिटायरमेंट जीवन के लिए पैसे एकत्रित करने में मदद करती है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति योजना के लिए पात्र है। इस योजना में प्रति वर्ष 7.4 फीसद  की ब्याज दर मिलता है।

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