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RGA news
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एनपीएस में लेनदेन को आसान बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। कई ऐसी चीजें जो पहले ऑनलाइन माध्यम से संभव नहीं थी उन्हें अब ऑनलाइन किया जा सकता
नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एनपीएस में लेनदेन को आसान बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। कई ऐसी चीजें जो पहले ऑनलाइन माध्यम से संभव नहीं थी, उन्हें अब ऑनलाइन किया जा सकता है। पहले, सब्सक्राइबर को नॉमिनी की जानकारी में बदलाव करने के लिए भौतिक रूप से फॉर्म जमा कराना होता था, लेकिन अब यह कार्य ऑनलाइन किया जा सकता है।
सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में एनपीएस अकाउंट का पैसा नॉमिनी को प्रदान किया जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने एनपीएस अकाउंट में ऑनलाइन माध्यम से किस तरह नॉमिनी की जानकारी में बदलाव कर सकते हैं।
स्टेप 1. सबसे पहले आपको लॉग-इन कर सीआरए सिस्टम पर जाना होगा। यहां आपको मेन्यू से ‘Demographic changes’ विकल्प का चयन करना होगा और इसके बाद ‘Update Personal details’ पर क्लिक क
स्टेप 2. इसके बाद आपको कई विकल्पों के साथ एक स्क्रीन दिखाई देगी। यहां आपको ‘Add/Update Nominee details’ विकल्प का चयन करना होगा और इसके बाद उस खाते के प्रकार का चयन करना होगा, जिसमें आपको नॉमिनी की जानकारी अपडेट करनी है।
स्टेप 3. अब आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से आपका रिश्ता, प्रतिशत शेयर आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 4. अब आपको अपने रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना होगा।
स्टेप 5. ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको ‘e-sign and download’ पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपको ‘e signature service provider’ पेज पर आधार या वर्चुअल आईडी दर्ज कर ई-साइन करना होगा।
स्टेप 7. अब प्रमाणीकरण के बाद नॉमिनी की जानकारी एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगी।