Facebook के बाद Google का आया बयान, भारत के नए आईटी नियमों को मानने का दिया आश्वासन

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RGA news

यह Google की प्रतीकात्मक फाइल फोटो है।

Google की तरफ से बुधवार को ऐलान किया गया है कि वो केंद्र के नये आईटी नियमों का पूरी तरह पालन करेगा। साथ ही अपनी पॉलिसी को पारदर्शी बनाने की कोशिश करेगा। Google की ओर से यह बयान केंद्र सरकार के नये आईटी नियमों पर जवाब देते हुए दिया गया।

नई दिल्ली। दिग्गज टेक कंपनी Google ने भारत के नये आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करने का ऐलान किया है। Google की तरफ से बुधवार को ऐलान किया गया है कि वो केंद्र के नये आईटी नियमों का पूरी तरह पालन करेगा। साथ ही अपनी पॉलिसी को पारदर्शी बनाने की कोशिश करेगा। Google की ओर से यह बयान केंद्र सरकार के नये आईटी नियमों पर जवाब देते हुए दिया गया, जो आज यानी 26 मई 2021 से देशभर में लागू हो रहे हैं।

Google ने दिया ये बयान 

Google के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि हमें एहसास है कि प्लेटफॉर्म को सिक्योर रखने का काम कभी पूरा नहीं होता है, यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में हम नये नियमों के तहत काम करना जारी रखेंगे। हमारी कोशिश पॉलिसी को बनाने, उसे ट्रांसपेरेंट रखने की होगी। Google की तरफ से कहा गया कि लोकल कानून के तहत कंटेंट मैनेज करने का लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में हम भारत सरकार को भरोसा दिलाते हैं कि नये कानून का अनुपालन भी किया जाएगा। हम भारत के कानून का सम्मान करते हैं। साथ ही भ्रामक और लोकल कानून का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को भारत सरकार के दिशा-निर्देश पर हटाने का काम करते रहेंगे। हमारी कोशिश नये-नये माध्यस से फर्जी और आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की दिशा में काम जारी रहेगा। 

Facebook ने दिया ये बयान  

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को Facebook ने कहा था कि वो आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। साथ ही उसकी कुछ मुद्दों पर Facebook की सरकार के साथ बातचीत चल रही है। Facebook की तरफ से कहा गया है कि हमारा लक्ष्य आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है। साथ ही इसे लागू करने की दिशा में काम कर रही है। 

क्या है नई गाइडलाइन

बीते 25 फरवरी को केंद्र ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 का ऐलान किया था। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 (2) के तहत फ्रेम किया गया था। यह नये नियम 26 मई से देशभर में लागू हो गये हैं। 

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना होगा।, जो इंडिया में बेस्ड होगा। इस ऑफिसर को 15 दिनों के भीतर ओटीटी कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निवारण करना होगा।
  • नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निवारण की जानकारी होगी। साथ ही किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया और इसकी क्या वजह थी। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल पता होना चाहिए, जो कंपनी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए।
  • नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर को भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उसका निपट
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