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RGA news
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नियामकीय अनिवार्यता का अनुपालन नहीं करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
HDFC Latest News केंद्रीय बैंक की ओर से 28 मई को जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 (2) और सेक्शन आठ के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक की ओर से 28 मई को जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 (2) और सेक्शन आठ के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आरबीआई ने आधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों के इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नियामकीय अनिवार्यता का अनुपालन नहीं करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। RBI ने यह स्पष्ट किया है कि एचडीएफसी बैंक के खिलाफ इस एक्शन का ग्राहकों के साथ बैंक के किसी भी एग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन से कोई लेना-देना नहीं है।
जानिए क्या है यह पूरा मामला
आरबीआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बैंक के ऑटो लोन पोर्टफोलियो में अनियमितता को लेकर एक व्हिसल ब्लोअर ने आरबीआई के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी। आरबीआई ने इस मामले की तहकीकात में ऊपर उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया। इसके बाद बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर उसके खिलाफ जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए
बैंक की ओर से कारण बताओ नोटिस को लेकर दिए गए जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से दी गई दलीलों और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं। इसके बाद HDFC Bank के खिलाफ यह जुर्माना लगाया