बच्चों के पुनर्वास में सभी संस्थाएं करेंगी मदद, बाल सेवा योजना के तहत म‍िलेगा लाभ

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RGA न्यूज़

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है।

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं पर समझ बनाने के लिए राज्य स्तरीय आनलाइन परिचर्चा हुई। इसमें बच्‍चों की मदद को लेकर चर्चा की गई।

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं पर समझ बनाने के लिए राज्य स्तरीय आनलाइन परिचर्चा हुई। इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों को मदद करने हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है।

राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता बताया कि बाल सेवा योजना के तहत 0 से 18 साल के वे सभी बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है वे लाभार्थी होंगे। छह से 12 साल की बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही ऐसे बच्चों के लिए लीगल अभिभावक बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि पुनीत मिश्रा ने बताया कि अभी तक हमारे पास लगभग तीन हजार बच्चों का डाटा आ गया है, इनके कागजात की जांच की प्रकिया चल रही है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि 30 जून तक बच्चों के खाते में पैसा चला जाए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि भगीरथ वर्मा ने बताया कि जिन बच्चों के जरूरी दस्तावेज नहीं है उसके लिए वह बच्चों के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र या अन्य जरूरी दस्तावेज बनवाने में मदद की जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक टोल फ्री नंबर 18004190234 है जिस पर बात कर इस तरह की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि अभिषेक पाठक, संजय गुप्ता, ने भी विचार रखे।

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