सीए और सीएस की तैयारी कराने वाले निजी कोचिंग संस्थानों को देना होगा 18 फीसद जीएसटी, एएएआर का निर्देश

Praveen Upadhayay's picture

RGA news

कोच्चि स्थित लाजिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने केरल एएआर द्वारा मई में दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की थी। फैसला देते हुए एएएआर ने कहा कि अपीलकर्ता किसी तरह की प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा 

एएएआर ने एएआर केरल द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले को रखा बरक

नई दिल्ली,। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कास्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) की तैयारी कराने वाले निजी कोचिंग संस्थानों को 18 फीसद जीएसटी देना होगा। केरल स्थित अपीलेट अथारिटी आन एडवांस रूलिंग (एएएआर) ने एएआर केरल द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए ऐसे संस्थानों को शिक्षण संस्थान मानने से इन्कार कर दिया है।

दरअसल, कोच्चि स्थित लाजिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने केरल एएआर द्वारा मई में दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की थी। फैसला देते हुए एएएआर ने कहा कि अपीलकर्ता किसी तरह की प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। ना ही वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी तरह की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। ऐसे में उसे शिक्षा संस्थान नहीं माना जा सकता है। एएएआर ने यह भी स्पष्ट किया कि कालेजों, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले डिग्री पाठ्यक्रमों को जीएसटी की छूट मिलती रहेगी।

News Category: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.