सांसद आजम के मुकदमे निचली अदालत में चलाए जाने पर 22 को होगा फैसला

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RGA न्यूज़

आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ पांच मुकदमे निचली अदालत में चलाए जाने संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टल गई।

अब अदालत इस मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

मुरादाबाद, रामपुर सांसद आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ पांच मुकदमे निचली अदालत में चलाए जाने संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टल गई। अब अदालत इस मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

जिन मुकदमों को निचली अदालत में चलाए जाने की याचिका सांसद के अधिवक्ता की ओर से लगाई है, उनमें तीन मुकदमे सांसद के बेटे अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और पैन कार्ड बनाने के आरोप के हैं। ये तीनों मुकदमे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए थे। इसमें सांसद पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए उसके जन्म प्रमाण पत्र में उम्र बढ़ाई थी। बाद में पैन कार्ड और पासपोर्ट में भी जन्मतिथि बदलवा दी। इस तरह बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दो पैनकार्ड बनवा लिए। इसके अलावा अलावा सांसद आजम खां पर स्वार में बिना अनुमति रोड शो करने पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट हुई थी, जबकि एक मुकदमा पड़ोसी आरिफ खां ने मारपीट का दर्ज कराया था। 

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