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RGA न्यूज़
सबसे पहले खाताधारक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। यहां सर्विसेज सेक्शन में दिए फार इम्प्लाइज लिंक पर क्लिक करते ही यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल जाएगा। यहां कर्मचारी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लागिंन करना होगा
कर्मचारी खुद कर सकेंगे अपना पीएफ ट्रांसफर।
गोरखपुर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारक नौकरी बदलने के साथ ही अपना खाता खुद स्थानांतरित कर सकेंगे। ईपीएफओ के सभी सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। खाताधारकाें की सुविधा के लिए ईपीएफओ ने अपने आनलाइन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जरूरी है कि आपका पीएफ खाता आधार नंबर से लिंक हो तथा मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां भी अनिवार्य रूप से अपडेट हो। इस नई सुविधा से कर्मचारी को पुराने नियोक्ता या मौजूदा कंपनी में किसी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित होगा खाता
सबसे पहले खाताधारक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। यहां सर्विसेज सेक्शन में दिए फार इम्प्लाइज लिंक पर क्लिक करते ही यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल जाएगा। यहां कर्मचारी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लागिंन करना होगा। जिसके बाद संबंधित कर्मचारी का प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। यहां आनलाइन सर्विस लिंक पर जाकर वन मेंबर वन अकाउंट विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहां वर्तमान नियुक्ति से जुड़ी जानकारी और पीएफ खाता को सत्यापित करना होगा। इसके बाद गेट डिटेल्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इससे खाताधारक के पिछली नियुक्ति के पीएफ खाते का ब्योरा खुल जाएगा
आन लाइन क्लेम फार्म स्वहस्ताक्षरित करते ही खुल जाएगा नियोक्ता चुनने का विकल्प
खाताधारक द्वारा आनलाइन क्लेम फार्म को स्वहस्ताक्षरित करते ही पिछले नियोक्ता व वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर मेंबर आइडी या यूएएन दें। अंत में गेट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करें। इससे खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। इसे दर्ज कर सबमिट का बटन दबाना होगा। ऐसा करते ही वर्तमान नियोक्ता के पोर्टल पर ब्योरा प्रदर्शित होने लगेगा। जिसे वर्तमान नियोक्ता को डिजिटल हस्ताक्षर से अनुमोदन करना होता है। उसके पश्चात अगले दिन संबंधित ईपीएफओ कार्यालय में अग्रिम कार्रवाई के लिए ब्योरा प्रदर्शित होने लगेगा।
ई-नामिनेशन के लिए कर्मचारियों को मिली राहत
पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करने और नामिनी जोड़ने के लिए ईपीएफओ अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की थी। लेकिन अभी भी तमाम खाताधारकों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे खाताधारकों को राहत देते हुए ईपीएफओ ने अंतिम तिथि के बाद भी यह प्रक्रिया पूरी करने की छूट दे दी है। हालांकि इसको लेकर कोई अंतिम तिथि निश्चित नहीं की गई है।
फार्म 11 में दर्ज करें यून सेवा का विवरण
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त अभयानंद तिवारी ने बताया कि जब भी ईपीएफओ सदस्य नए संस्थान में नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उस दौरान नियोक्ता को अपने पूर्व यूएएन सेवा के संदर्भ अपना सही विवरण फार्म 11 में दर्ज कराना चाहिए। जिससे वो तमाम प्रक्रियागत बाधाओं से राहत पाकर विभाग के आनलाइन सेवा सुविधाओं का समुचित लाभ उठा सके।