कितना और कैसा टैक्‍स लगाएगी सरकार, जानिए एक्‍सपर्ट की राय

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 कितना और कैसा टैक्‍स लगाएगी सरकार, जानिए एक्‍सपर्ट की राय
वित्त मंत्रालय इस साल के बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब में संशोधन कर सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि दो कर व्यवस्थाएं अभी भी आम आदमी को भ्रमित करती हैं। सरकार स्लैब को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने पर विचार कर सकती है

पर कितना और कैसा टैक्‍स लगाएगी सरकार, जानिए एक्‍सपर्ट की रायक्रिप्टोकरंसी आदि की बिक्री और खरीद को बजट सत्र के दौरान स्पष्ट किया जाएगा। (Pti)

नई दिल्‍ली। सरकार जबकि Cryptocurrency बिल पर मंथन कर रही है, इस दौरान केंद्रीय बजट 2022 में इस पर टैक्‍सेशन को लेकर ट्रांसपेरंसी की उम्मीद है। क्रिप्‍टो टैक्‍सेशन, इसके वर्गीकरण, लागू कर दरों, टीडीएस/टीसीएस और जीएसटी के बारे में निवेशक जानना चाहते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्रिप्टोकरंसी आदि की बिक्री और खरीद को बजट सत्र के दौरान स्पष्ट किया जाएगा।

क्‍लीयरटैक्‍स के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्‍ता के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस साल के बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब में संशोधन कर सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि दो कर व्यवस्थाएं अभी भी आम आदमी को भ्रमित करती हैं। सरकार ऊंचे कर स्लैब को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने पर विचार कर सकती है या नई व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ कटौती की इजाजत दे सकती है। बजट 2021 ने वेतनभोगी वर्ग को कोई बड़ी राहत नहीं दी थी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन और वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन:

बजट 2022 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होम अलाउंस से टैक्स-फ्री वर्क फ्रॉम होम अलाउंस पेश कर सकता है। इस तरह के खर्चों के लिए कटौती की अनुमति देने से टेक-होम वेतन बढ़ेगा, अंततः देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा होगी।

कर कटौती की सीमा बढ़ाने की गुंजाइश

इस वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह अधिक होने के कारण कर कटौती की सीमा बढ़ाने की गुंजाइश हो सकती है। मसलन वेतन पाने वाले लोगों के लिए उपलब्ध स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को वर्तमान में 50,000 रुपये पर बढ़ाया जा सकता है। इसे हर साल मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जा सकता है

Covid से राहत

धारा 80सी और धारा 80डी की सीमा निश्चित रूप से इस वर्ष बढ़ाई जाने की उम्मीद है क्योंकि वे इतने लंबे समय से समान हैं। साथ ही, इस वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह इन सीमाओं के ऊपर संशोधन में मदद कर सकता है। इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) के लिए धारा 80 सी के तहत ऊंची कटौती की अनुमति दी जा सकती है या भारत में अधिक म्यूचुअल फंड निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग सीमा को परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा, COVID-19 रोगियों और उनके परिवारों के लिए कर राहत प्रदान करने के लिए धारा 80D या 80DDB के तहत एक विशेष COVID व्यय संबंधी कटौती की अनुमति दी जा सकती है।

छोटे कारोबार के बारे में सोचे सरकार

Vivifi India Finance के सीईओ अनिल पिनपला के मुताबिक आगामी केंद्रीय बजट में हम चाहते हैं कि सरकार बैंकों और फिनटेक कंपनियों के बीच सह-उधार की संभावना के लिए जगह बनाए और एनबीएफसी फिनटेक को उधार देने के लिए तरलता के साथ सहायता करे। इससे बदले में छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। इसके अलावा डिजिटल का विस्तार सभी के लिए ऋण लाने की दिशा में काम कर रहे तकनीकी रूप से संचालित फिनटेक स्टार्ट-अप का समर्थन करके दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा, भारत को वित्तीय रूप से समावेशी देश के लिए प्रेरित करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बजट एनबीएफसी स्टार्ट-अप क्षेत्र के लिए कर व्यवस्था को उदार बना देगा। आगामी केंद्रीय बजट में हम सभी के लिए क्रेडिट लाने के लिए काम कर रहे ऐसे स्टार्ट-अप के लिए सरकार की सहायता चाहते हैं।

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