दहेज में भैंस नहीं मिलने पर कर दी थी महिला की हत्या, कोर्ट ने पति को सुनाई 10 साल कैद की सजा

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RGAन्यूज़

Woman Murdered for Dowry दहेज में भैंस की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाने के साथ आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 

Dowry harassment case : अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फै

मुरादाबा। दहेज में भैंस की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया है। असमोली थाना क्षेत्र में 14 सितंबर 2016 को मृतका नेहा उर्फ संतोष पुत्री रामपाल के भाई खेम सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन नेहा की शादी करीब पांच साल पहले धर्मेंद्र उर्फ राजेंद्र पुत्र विजय सिंह निवासी मीरपुर साकीपुर के साथ हुई थी

विवाह के समय हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया गया था। सुसराल वाले दहेज में एक लाख रुपए और भैंस की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने की सूरत में उसकी बहन को परेशान किया जा रहा था। 13 सितंबर 2016 को किसी आदमी का फोन आया, उन्हें बताया गया कि तुम्हारी बहन को उसके सुसराल वालों ने धारदार हथियार से मार दिया है। उसकी लाश भी घर में पड़ी है। भाई की तहरीर पर पुलिए ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित पति को जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम योगेंद्र चौहान की अदालत में की गई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक यादव ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा किसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया। वहीं, सरकार वकील ओर से दलील देते हुए कहा गया कि महिला की लाश के पास ही टूटी हुई चूड़ियां व आरोपित की शिनाख्त पर ही धारदार हथियार बरामद हुआ है। आरोपित ने ही दहेज में भैंस न मिलने की वजह से पत्नी की हत्या की है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी धर्मेंद्र उर्फ राजेंद्र को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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