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Moradabad Crime News एक युवक ने युवती से खुद को हिंदू बताकर दोस्ती की। इसके बाद उसके साथ शादी करके किराए के कमरा में रखा। इस दौरान युवती को ड्राइविंग लाइसेंस से पता चल कि उसका पति हिंदू नहीं हैं तो विरोध किया। आरोपित ने बंधक बनाकर दुष्
Moradabad Crime : बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोप में एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाई सजा
एक युवक ने युवती से खुद को हिंदू बताकर दोस्ती की। इसके बाद उसके साथ शादी करके किराए के कमरा में रखा। इस दौरान युवती को ड्राइविंग लाइसेंस से पता चल कि उसका पति हिंदू नहीं हैं, तो उसने विरोध किया। इस पर आरोपित ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। किसी तरह युवती ने थाने पहुंचकर इस घटना की जानकारी देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपित को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 19 हजार
सम्भल जनपद के नखासा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने सात साल पहले असमोली थाना क्षेत्र के मनौटा गांव निवासी बब्बू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाए थे कि साल 2014 में उसकी बब्बू से मुलाकात हुई। बब्बू ने खुद को हिन्दू बताते हुए नाम गुड्डू बताया था। दोस्ती होने के बाद दोनों में प्यार हो गया था। लेकिन इस दौरान उसे पता नहीं चला कि युवक हिंदू नहीं है। इसके बाद दोनों शाद
आरोपित शादी के बाद उसे अमरोहा जनपद में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। महिला ने बताया कि शादी के बाद उसे शक हुआ तो उसने बीमारी की बात कहकर मामले को टाल दिया। लेकिन इसी दौरान एक दिन उसे आरोपित का ड्राईविंग लाईसेंस मिल गया। उसका नाम बब्बू पुत्र मुख्तियार दर्ज था। जानकारी होने पर उसने विरोध किया तो बब्बू ने उसे बंधक बनाकर लगातार दुष्कर्म किया। नवंबर 2014 को किसी तरह वह बचकर आरोपित के घर से निकली गई। मायके पहुंचकर उसने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया
कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट सुनील कुमार प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने धर्म छिपाकर शादी करना और बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले को गंभीर अपराध माना। कोर्ट ने बब्बू उर्फ ग़ड्डू को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 19 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।i