Form-16 में इनकम टैक्स विभाग ने किए ये बदलाव, अब भत्तों की भी देनी होगी विस्तृत जानकारी

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत उठाए गए छूटों के बारे में ज्यादा जानकारी मांगी है...

नई दिल्ली:-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फॉर्म 16 (Form 16) में कुछ बदलाव किए हैं। यह 12 मई से प्रभावी होंगे। फॉर्म 16 नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद उपलब्ध कराया जाता है। इसमें विभिन्‍न मदों से आमदनी के अलावा स्रोत पर कर कटौती (TDS) की जानकारी दी गई होती है। CBDT ने अब इसमें ज्यादा जानकारियां मांगी हैं खास तौर से वैसे भत्तों के बारे में जिन पर टैक्स नहीं लगता है।

इन चीजों के बारे में मांगी गई ज्यादा जानकारी:इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत उठाए गए छूटों के बारे में ज्यादा जानकारी मांगी है। इसके तहत लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA), जीवन बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस शामिल हैं।

Form 16 में क्योंं मांगी गई अतिरिक्त जानकारियां: टैक्स विशेषज्ञों की मानें तो फॉर्म 16 में छूटों और भत्तों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न की बारीकी से जांच करने में मदद मिलेगी साथ ही संभावित टैक्स लीकेज के बारे में भी जानकारी मिलेगी। फॉर्म 16 का यह बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में किए गए बदलावों के अनुरूप है।

नियोक्ता के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि अगर कर्मचारी ने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है और दिए गए ब्याज पर डिडक्शन का दावा किया है तो वे कर्जदाता का पैन नंबर का उल्लेख करें।

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