हर्ष फायरिंग हुई तो संचालक पर होगी कार्रवाई: आईजी

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आईजी निलाब्जा चौधरी ने कहा है कि बारात घर में आयोजित होने वाले शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाएं हुई तो संचालक पर भी केस होगा। उन्होंने रेंज के सभी जिले के एसपी को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिया है। हर्ष फायरिंग के आरोपी के असलहे का लाइसेंस को निरस्त कराने की जिम्मेदारी सीओ को सौंपी गई है।
-सीओ की होगी लाइसेंस निरस्त कराने की जिम्मेदारी
-आईजी ने रेंज के सभी एसपी को जारी किया आदेश

लखीमपुर में हर्ष फायरिंग से दूल्हा की मौत के बाद एक बार फिर ऐसी घटनाओं को लेकर पुलिस अधिकारी सतर्क हो गए हैं। बुधवार को आईजी ने रेंज के सभी एसपी को पत्र लिखकर जांच की हिदायत दी। आईजी ने शादी समारोह के दौरान संबंधित थानेदार, सीओ व अन्य पुलिस अधिकारियों को औचक निरीक्षक का भी आदेश दिया। बारात घर बुकिंग के दौरान संचालकों को पार्टियों से लिखित रूप में यह लेना होगा कि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की हर्ष फायरिंग या असलहों का प्रदर्शन नहीं होगा। इसके अलावा आईजी ने हर्ष फायरिंग होने पर संबधित थानेदार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आईजी ने शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कराने के लिए संबंधित सीओ की जिम्मेदारी तय करते हुए घटना के तीन दिन के भीतर प्रत्येक दशा में थाने से रिपोर्ट लेकर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने और व्यक्तिगत पैरवी कर घटना से एक माह के भीतर लाइसेंस निरस्त कराने तथा शस्त्रों को जमा कराने को कहा है। आईजी नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि रेंज के सभी एसपी को पत्र लिखकर हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। किसी तरह की लापरवाही समाने आई तो सख्त कार्रवाई होगी।

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