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नई दिल्ली:-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के मुख्य सचिव को मिड -डे-मील की गर्म दाल के बर्तन में गिरने से मरने वाली नाबालिग लड़की के परिजनों को दो लाख रुपये का और भुगतान करने का निर्देश दिया है। घटना के बाद मुआवजे के रूप में राज्य सरकार ने सिर्फ एक लाख रुपये दिए थे। आयोग ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। आयोग ने अपने निर्देश के अनुपालन को लेकर राज्य सरकार से 15 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को भी कहा है। गौरतलब है कि 21 नवंबर 2014 में नौवीं कक्षा की छात्रा मिड-डे मील के गर्म दाल के बर्तन में गिर गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। यह घटना कोरापुट जिले के बालीगांव स्थित गर्ल्स हाई स्कूल में हुई थी। छात्रा का नाम बसंती बारिक था।