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RGA न्यूज़
भारतीय रुपये के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर PC: Pixabay
कर्मचारी बिना यूएएन नंबर के भी अपना ईपीएफ बैलेंस (EPF Balance) चेक कर सकते हैं और पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह एक स्थाई नंबर होता है और एक सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है।
दिल्ली। कर्मचारी बिना यूएएन नंबर के भी अपना ईपीएफ बैलेंस (EPF Balance) चेक कर सकते हैं और पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह एक स्थाई नंबर होता है और एक सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है। यूएएन नंबर को कर्मचारी का नियोक्ता जनरेट कर सकता है। नौकरी बदलने के मामले में, पूर्व में आवंटित UAN ही नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है।
यूएएन के जरिए कर्मचारी बिना नियोक्ता की मदद के कभी भी अपना पीएफ बैलेंस पता कर सकता है और पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकता है। वहीं, बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकता है और अकाउंट से निकासी कर सकता है। आइए जानते हैं कि यह कैसे संभव है।
बिना यूएएन के ईपीएफ बैलेंस जानने का प्रोसेस
स्टेप-1. सबसे पहले आपको ईपीएफओ वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करना है।
स्टेप-2. अब "Click Here to Know your EPF Balanc" लिंक पर क्लिक करना है।
स्टेप-3. अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको “Member Balance Information” टैब पर क्लिक करना है।
स्टेप-4. अब आपको अपना राज्य चुनना है और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना है।
स्टेप-5. अब आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
स्टेप-6. अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
बिना यूएएन के ऐसे करें अपने पीएफ खाते से निकासी
अगर आपके पास यूएएन नंबर नहीं है, तो आपको पीएफ अकाउंट से निकासी के लिए एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होता है और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जाकर जमा कराना होता है। ईपीएफ सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होता है। इसके बाद यह फॉर्म भरकर पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी की जा सकती है।
इपीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी कर्मचारी उस स्थिति में कर सकते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो। अगर कोई ईपीएफ सदस्य एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद हिस्से की निकासी कर सकता है।