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Delhi govt: दिल्ली सरकार ने राजधानी के तहत संचालित होने वाले स्कूलों को निर्देश दिए हैं
Delhi govt दिल्ली सरकार ने राजधानी के तहत संचालित होने वाले स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे नई स्कूल बैग नीति लागू करें। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारी बैग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
Delhi govt: दिल्ली सरकार ने राजधानी के तहत संचालित होने वाले स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे नई स्कूल बैग नीति लागू करें। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारी बैग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। भारी वजन वाले स्कूली बैग से बच्चों के शारीरिक विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों के न केवल उनके घुटने बल्कि उनकी रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंचता है।
इस संबंध में शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने स्कूल प्रिंसिपलों को लिखे पत्र में कहा कि, इसके अलावा, जिन स्कूलों में दो या बहुमंजिला इमारतों में कक्षाएं संचालित होती हैं, उन बच्चों के लिए तो और बड़ी मुसीबत है। ऐसी कक्षाओं तक पहुंचने के लिए बच्चों को भारी बैग के साथ इतनी सीढ़ियां चढ़ना पड़ती है, जो समस्या को और बढ़ा देता है। ऐसे में जरूरी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के मुताबिक नई स्कूली बैग नीति को लागू किया जाए। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के मुताबिक कक्षा 1 और कक्षा 10 के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए
बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने नई स्कूल बैग नीति को जारी किया था, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार है। इसमें कहा गया है कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए कोई भी टेक्स बुक नहीं होगी। कक्षा एक और 2 के लिए सिंगल नोटबुक होगी। इसके अलावा स्कूलों को चेक करना होगा कि कहीं उनका बस्ता ज्यादा भारी न हो। इके साथ ही स्टूडेंट्स को बैग की दोनों बेल्ट को टांगने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।