Jan
20
2021
By Praveen Upadhayay
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RGA न्यूज़
आधार और पैन कार्ड की फोटो दैनिक जागरण की ह
नई दिल्ली। आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आपने अब तक आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तो तुरंत करा लें। नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है और आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आज हम आपको यहां पूरा प्रोसेस बताएंगे, जिसके जरिए आप घर बैठे-बैठे ही दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपास में जोड़ सकेंगे। आइए जानते हैं...
ऐसे करें पैन से आधार कार्ड लिंक
- सबसे पहले आपको Income Tax की इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा
- वेबसाइट के लेफ्ट साइड में आपको 'Link Aadhaar' का ऑप्शन दिखेगा
- आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपके सामने नया टैब खुलेगा। इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा
- इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके एवं कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं
- इसके बाद आपको कंफर्मेशन आ जाएगा और अगर आपके दोनों दस्तावेज पहले से लिंक हैं तो इसकी सूचना भी आपको मिल जा
SMS से आधार और पैन कार्ड को लिंक
- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप SMS के जरिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा सकते है
- इसके लिए आपको मोबाइल में मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPN टाइप करें
- स्पेस देकर पैन और आधार कार्ड का नंबर एंटर करें
- अब 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें
- इसके बाद इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा
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