IRDAI ने इंश्योरेंस से जुड़े स्पैम कॉल और मैसेज रोकने के लिए बीमा कंपनियों को दिए निर्देश

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इंश्योरेंस रेगुलेटर ने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत के बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को अपने मैसेज के प्रारूप को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास रजिस्टर कराने का निर्देश दिया है। इसका लक्ष्य पॉलिसीहोल्डर्स को प्राप्त होने वाले अवांछित एवं धोखाधड़ी भरे संदेशों को रोकना है

 भारत के बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को अपने मैसेज के प्रारूप को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास रजिस्टर कराने का निर्देश दिया है। इसका लक्ष्य पॉलिसीहोल्डर्स को प्राप्त होने वाले अवांछित एवं धोखाधड़ी भरे संदेशों को रोकना है। पॉलिसीहोल्डर्स को प्राप्त होने वाले स्पैम कॉल और मैसेज से जुड़ी समस्या की ओर इशारा करते हुए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं

IRDAI ने दिशा निर्देशों में कहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अवांछित कॉल और मैसेज को लेकर जुलाई, 2018 में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नोटिफाई किया था। ट्राई नोटिफिकेशन के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी सहित सभी प्रमुख संस्थाओं को संबंधित टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ खुद को रजिस्टर कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को एक हेडर अलॉट किया जाएगा। इसके साथ सभी कॉल और मैसेज की उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक आइडेंटिटी दिया जाएगा। 

IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को संबंधित टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ खुद को रजिस्टर कराने एवं पांच अप्रैल या उससे पहले इस विषय में अनुपालन से जुड़ी जानकारी देने का निर्देश किया है। 

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों को अवांछित कॉल और मैसेज से छुटकारा दिलाने के लिए ट्राई सहित विभिन्न नियामकों ने कई तरह के कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा से बचाने के साथ-साथ स्पैम कॉल के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकना है। इसी कड़ी में लोगों को इंश्योरेंस कंपनियों के नाम पर कई तरह के कॉल आते हैं और लोग यह तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें जो कॉल या मैसेज आया है वो सही है या नहीं।

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