Income Tax की साइट के नए अवतार में मिलेंगे ढेरों फायदे, ITR से लेकर तक की जानकारी

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नया पोर्टल अधिक सहज और सुविधाजनक होगा। (Reuters)

Income Tax Department रिटर्न फाइलिंग को आसान बना रहा है। विभाग टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल (Income tax e-filing portal) पेश करने की तैयारी में है। इसका यूज आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने के साथ टैक्स से जुड़े अन्य कार्यों के लिए किया जा सकेगा

नई दिल्‍ली। Income Tax Department रिटर्न फाइलिंग को आसान बना रहा है। विभाग टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल (Income tax e-filing portal) पेश करने की तैयारी में है। इसका यूज आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने के साथ टैक्स से जुड़े अन्य कार्यों के लिए किया जा सकेगा। नया पोर्टल अधिक सहज और सुविधाजनक होगा। इसके लिए मौजूदा वेब पोर्टल 1 से 6 जून के बीच बंद रहेगा। इसके लॉन्‍च होने के बाद लोग मोबाइल से भी Income tax return फाइल कर पाएंगे।

क्‍या होगा फायदा

- अभी Taxpayer और चार्टर अकाउंटेंट का अलग-अलग लॉगिन होता है। नए पोर्टल में CA और एडवोकेट के लॉगिन में ही क्लाइंट जुड़े रहेंगे।

- करदाताओं को अब तक यह नहीं पता होता कि हमें कौन सा ITR भरना है। वह CA पर निर्भर रहते थे। नए पोर्टल में करदाताओं से कुछ आसान सा सवाल पूछा जाएगा उसके बाद पोर्टल बताएगा कि करदाताओं को ITR 1-2-3 में से कौन सा फॉर्म भरना है।

- पोर्टल पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी मिलेगी। अब तक केवल अंग्रेजी भाषा में ही इस पर जानकारी मिलती थी।

- नए पोर्टल में पहले से ही करदाताओं के TDS, FD और अन्य बचत का विवरण दर्ज रहेगा। उसमें उनको बदलाव करने की भी सुविधा मिलेगी।

- अब तक पोर्टल का रंग नीला था। नया पोर्टल करदाताओं को नए रंग में दिखेगा।

- नए पोर्टल पर सामने होगा डैशबोर्ड। अभी यह सुविधा पुराने पोर्टल में अंदर होती थी। नए पोर्टल में इसे ऊपर लाया जा रहा है। इससे करदाताओं को पता चल सके कि उनका अभी कौन-कौन कार्य नहीं हुआ है।

7 जून से शुरू होगा नया पोर्टल

विभाग के सिस्टम विंग के आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और 7 जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा। आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें। आदेश में यह भी कहा गया कि इस बीच करदाता और विभाग के अधिकारी के बीच तय कोई भी काम टल सकता है।

ITR तारीख बढ़ी

केंद्र सरकार ने इससे पहले कारोबारी साल 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ाया है। CBDT के सर्कुलर में कहा गया है कि महामारी को देखते हुए टैक्सपेयर्स के लिए कुछ टैक्स अनुपालन की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है।

इतना आया Refund

Income Tax विभाग ने 1 अप्रैल 2021 से 24 मई 2021 तक 25301 करोड़ रुपए का Income Tax रिफंड दिया है। ये रिफंड 15.45 लाख टैक्‍सपेयर्स को दिया गया। इनमें 15 लाख 397 लोगों को कुल 7494 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि 44140 केस में 17807 करोड़ रुपए Refund किए गए हैं।

बीते साल का Tax Refund

31 मार्च, 2021 को खत्‍म कारोबारी साल में आयकर विभाग ने 2.38 करोड़ टैक्सपेयर्स को 2.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के रिफंड जारी किए। कारोबारी साल 2020-21 में जारी रिफंड बीते साल में जारी रिफंड के मुकाबले 43.2 फीसद ज्यादा है। कारोबारी साल 2019-20 में 1.83 लाख करोड़ रुपये मूल्य के रिफंड जारी किए गए थे।

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