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RBI imposes Rs 2 lakh penalty on Dhrangadhra People Co op Bank
आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2018 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसकी ओर से बैंक के वैधानिक निरीक्षण रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निर्देशों का पालन न करने का पता चला। इसके बाद ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किया ग
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कुछ मानदंडों का पालन न करने पर गुजरात के सुरेंद्रनगर स्थित ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि अन्य प्राइमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव बैंकों (UCBs) के साथ प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2018 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसकी ओर से बैंक के वैधानिक निरीक्षण रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निर्देशों का पालन न करने का पता चला। इसके बाद ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किया गया। केन्द्रीय बैंक के मुताबिक, नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद उपरोक्त आरोपों की पुष्टि हुई और बैंक पर आर्थिक दंड लगाया जाना जरूरी है।