RTI पोर्टल पर विदेशी कार्ड के जरिये पेमेंट ऑप्शन को आसान बनाने के लिए सरकार को करना होगा अनुरोध: SBI

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RGAन्यूज़

भारतीय स्टेट बैंक ने आरटीआई के तहत पूछे गये सवालों के जवाब में यह जानकारी दी

बैंक ने अपने जवाब में कहा आइटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर विदेशी कार्ड के जरिये भुगतान के लिये भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एसबीआई से आग्रह करना होगा। विदेशी कार्ड भुगतान विकल्प को सक्षम करने के बाद विदेशी कार्ड का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता 

नई दिल्ली। केंद्र को सूचना के अधिकार (RTI) ऑनलाइन पोर्टल पर विदेशी कार्ड के जरिये शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए अनुरोध करना होगा। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने यह जानकारी दी है। बता दें कि सूचना के अधिकार कानून के तहत आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन फाइल करने, प्रथम अपील और शुल्क भुगतान की सुविधा मिलती है।

भारतीय स्टेट बैंक ने आरटीआई के तहत पूछे गये सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। कमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) ने यह सवाल पूछा था। बत्रा इस समय अमेरिका में हैं।

उन्होंने विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों (भारतीय पासपोर्ट रखने वाले)/एनआरआई) के लिए आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की उपयुक्तता/क्षमता के बारे में जानकारी मांगी थी ताकि आरटीआई शुल्क भुगतान की सुविधा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भुगतान गेटवे वाले विदेशी बैंकों द्वारा जारी मास्टर/वीजा कार्ड का उपयोग किया जा सके।

इस पर बैंक ने कहा कि एसबीआई पेमेंट गेटवे अंतरराष्ट्रीय बैंकों के विदेशी कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड) के जरिये लेन-देन स्वीकार करता है।

बैंक ने अपने जवाब में कहा, आइटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर विदेशी कार्ड के जरिये भुगतान के लिये भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एसबीआई से आग्रह करना होगा। विदेशी कार्ड भुगतान विकल्प को सक्षम करने के बाद, विदेशी कार्ड का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है।

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