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पहली जुलाई से नियम लागू किया जाना प्रस्तावित।
लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है। नई व्यवस्था पहली जुलाई से शुरू की जानी है। सरकार की योजना थी कि लर्निंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए।
मुरादाबाद,लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है। नई व्यवस्था पहली जुलाई से शुरू की जानी है। सरकार की योजना थी कि लर्निंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। वाहन चालकों को पूरी तरह से प्रशिक्षण देने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाए। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित करना पड़ता। इसमें संशोधन करना आसान नहीं हैं, इसलिए सरकार ने लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों को आरटीओ दफ्तर जाने से मुक्ति दिलाने की योजना तैयार की है।
वर्तमान में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन करना पड़ता है और शुल्क जमा करना पड़ता है। इसके बाद सिस्टम फोटो व बायोमैट्रिक के लिए तारीख देता है। उस तारीख पर आवेदक को आरटीओ दफ्तर जाकर बायोमीट्रिक व फोटो खिंचवाना होता है। ऑनलाइन परीक्षा देना पड़ता है। परीक्षा पास होने के बाद दो से तीन दिन बाद लर्निंग लाइसेंस मिलता है। एक जुलाई से लर्निंग लाइसेंस के लिए नया नियम लागू हो सकता है। इसमें लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए घर बैठकर आनलाइन आवेदन करने के साथ शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालते ही बायोमैट्रिक व फोटो परिवहन विभाग में पहुंच जाएगा। इसके बाद आनलाइन परीक्षा घर से देना होगा। परीक्षा पास करने के आधे घंटे के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो जाएगा। इसे प्रिंट कर आवेदक वाहन चला सकता है। यह व्यवस्था लागू होने जाने के बाद लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों को आरटीओ आफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि एक जुलाई से लर्निंग लाइसेंस बनाने के नियम में बदलाव किया जाना जाना प्रस्तावित है। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस बनाने वालों को परिवहन आफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। लर्निंग लाइसेंस बनने के एक माह के छह माह के अंदर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ आफिस आना होगा, उस समय आवेदक का बायोमैट्रिक के साथ फोटो लिया जाएगा और आनलाइन परीक्षा देना होगा। तभी स्थायी लाइसेंस बन पाएगा।