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कृषि ऋण चुकाने के बावजूद किसान के खाते में रुपये जमा न करने के मामले में अदालत ने बैंक अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज के आदेश दिए हैं। मामला पंजाब एंड सिंध बैंक की बिलासपुर शाखा का है।
मामला पंजाब एंड सिंध बैंक की बिलासपुर शाखा का है।
मुरादाबाद, कृषि ऋण चुकाने के बावजूद किसान के खाते में रुपये जमा न करने के मामले में अदालत ने बैंक अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज के आदेश दिए हैं। मामला पंजाब एंड सिंध बैंक की बिलासपुर शाखा का है।
बिलासपुर के ही ग्राम अफसरनगर डोहरिया में रहने वाले तरसेम सिंह ने 16 मार्च 2016 को कृषि कार्य के लिए छह लाख रुपये का ऋण लिया था। उन्होंने अलग-अलग तारीखों में 6.54 लाख रुपये जमा कर दिए। इसकी उन्हें बैंक द्वारा रसीदें दी गईं। 13 अक्टूबर 2019 को बैंक से ऋण जमा करने के संबंध में नोटिस आया तो उनके होश उड़ गए। बैंक शाखा में जानकारी की तो पता चला कि उनके द्वारा दी गई रकम को खाते में जमा नहीं किया गया। उन्होंने बैंक मैनेजर और कैशियर पर धोखाधड़ी से रकम हड़पने का आरोप लगाया। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश बिलासपुर पुलिस को दिए हैं।