TRAI का नया Cable TV और DTH नियम: 31 मार्च के बाद नहीं देख पाएंगे कोई चैनल?

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TRAI ने नए नियम के मुताबिक चैनल्स का चुनाव करने का डेडलाइन 31 जनवरी तक दिया था जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया...

नई दिल्ली:-दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का नया Cable TV और DTH नियम 1 फरवरी से लागू हो चुका है। TRAI ने केबल ऑपरेटर्स, DTH सर्विस प्रोवाइडर्स और सब्सक्राइबर्स को पहले 31 जनवरी तक नए नियम के हिसाब से चैनल्स का चुनाव करने का डेडलाइन दिया था। नए नियम के लागू हो जाने के बाद भी कई सब्सक्राइबर्स ने अपने चैनल्स सेलेक्ट नहीं किए थे, जिसके बाद 12 फरवरी को TRAI ने नए नियम के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब करने का डेडलाइन 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया था।

हाल ही में, TRAI के चेयरमैन आर एस शर्मा ने बताया कि, नया ब्रॉडकास्ट टैरिफ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। नए नियम के लागू हो जाने से हजारों केबल टीवी और डीटीएच यूजर्स के मासिक बिल में कमी आई है। किसी भी कंज्यूमर का बिल उसके चैनल के सब्सक्रिप्शन पर निर्भर करता है। अगर कोई कंज्यूमर ज्यादा चैनल्स देखते हैं तो उनका बिल स्वाभाविक है कि ज्यादा होगा। लेकिन, अगर ग्राहक केवल 25 चैनल्स ही देखते हैं तो उनके बिल में एक तिहाई तक कमी आई है। हालांकि, एक सर्वे के मुताबिक 50 फीसद से ज्यादा यूजर्स कह रहे हैं कि उनके मासिक बिल बढ़ गए हैं।

31 मार्च के बाद नहीं देख पाएंगे कोई चैनल?

TRAI ने 12 फरवरी को जारी आदेश में उन यूजर्स को बेस्ट फिट प्लान में ट्रांसफर होने की बात की थी जिन्होंने 31 जनवरी से पहले तक कोई प्लान नहीं लिया था। अब यह सवाल का विषय है कि क्या 31 मार्च के बाद से उन यूजर्स का क्या होगा जिन्होंने कोई प्लान अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है? हालांकि, इसके बारे में अब तक TRAI की ओर से कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। अगर, आपने भी अब तक कोई प्लान नहीं चुना है तो आप TRAI द्वारा सुझाए गए बेस्ट फिट प्लान का चुनाव कर सकते हैं। अगर, आपको चैनल्स को चुनने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप TRAI के चैनल सेलेक्टर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

TRAI का नया केबल टीवी और डीटीएच नियम

इसमें यूजर्स को केवल उन्हीं चैनल्स के लिए भुगतान करना पड़ता है जिसे वो देखना चाहते हैं। इस नियम के लागू हो जाने के बाद से यूजर्स से केवल 130 रुपये बिना टैक्स के) NCF (नेटवर्क कैपेसिटी फेयर) के तौर पर वसूला जाता है। आप जो भी पेड चैनल देखना चाहते हैं वही चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। चैनल चुनने के लिए आपको तीन तरह के विकल्प मिलते हैं।

 

  • पहला विकल्प सर्विस प्रोवाइडर्स का होता है, जिसमें आप सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा सुझाए गए प्लान में से कोई एक प्लान का चुनाव कर सकते हैं।
  • दूसरे विकल्प में आपको ब्रॉडकास्टर्स तय इंडिविजुअल चैनल पैक या बंडल चैनल पैक में से चैनल्स का चुनाव करना होता है।
  • जबकि, तीसरा विकल्प a-la-carte का होता है, इसमें से आप कैटेगरी के मुताबिक अपने पसंदीदा चैनल्स का चुनाव कर सकते हैं।

मान लीजिए, आपको स्टार प्लस SD का चुनाव करना है तो आप a-la-carte की लिस्ट में से हिंदी इंटरटेनमेंट विकल्प में जाकर इसका चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह जिस चैनल का आप चुनाव करना चाहते हैं उसके Genre के हिसाब से चैनल का चुनाव कर सकते हैं।

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