नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी नेटवर्क को कंट्रोल कर सकेगी सरकार, बिल की खास बातें
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RGA news
शीतकालीन सत्र के 11वें दिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया है। सरकार कहना है मौजूदा टेलीकॉम्युनिकेशन बिल 138 साल पुराना है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसमें बदलाव की जरूरत है। आज संसद में लाया गया बिल भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम- 1950 की जगह लेगा।