उत्तराखंड: एक माह में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सील होंगे प्राइवेट अस्पताल

RGA News उत्तराखंड
क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट में एक माह के भीतर पंजीकरण न कराने वाले निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को सील किया जाएगा। दून के डीएम और सीएमओ की ओर से अस्पतालों के लिए नोटिस जारी किया गया है। दो जनवरी को जारी इस नोटिस के मुताबिक दो फरवरी तक पंजीकरण न कराने वाले निजी चिकित्सा संस्थान कार्रवाई की जद में आएंगे।